Page 25 - MMTTP Guidelines Hindi
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ज) परामशर् और को�चंग के अवसर: इस कायर्�म के बाद एक म�टरिशप या को�चंग कायर्�म आयोिजत �कया
जाएगा, जहां अनुभवी संस्थान नेता संस्थान� के नए �मुख� को सलाह और मागर्दशर्न दे सक�गे। यह िनरंतर
समथर्न, सलाह और मागर्दशर्न सुिनि�त करेगा।
ञ) इस कायर्�म के अंतगर्त लगभग 200 क��ीय िव�पोिषत एचईआई के �मुख� को िविभ� बैच� म� शािमल �कया
जाएगा। अनुमान लगाया गया है �क योजना क� पूरी अविध यानी 2023-2024 से 2025-2026 के िलए
अकादिमक नेतृत्व कायर्�म आयोिजत करने हेतु 2 करोड़ �पये क� रािश क� आवश् यकता है। कायर्�म का
समन्वय और कायार्न्वयन आईआईटी जम्मू �ारा �कया जाएगा।
8 आवासीय पा��म/कायर्�म
i. आवासीय पा��म�/कायर्�म� के िलए एमएमटीटीसी �ारा पयार्� �वस्था क� जानी चािहए ता�क यह
सुिनि�त �कया जा सके �क पा��म का आवासीय स् व�प पूरे समय बना रहे।
ii. कायर्�म के िलए चयिनत िशक्षक� को �ायोजक िव�िव�ालय/महािव�ालय �ारा पूरे वेतन और भ�े के
साथ ऑन �ूटी माना जाएगा ।
iii. आवासीय एफआईपी, आरसी एवं एसटीपी/एफडीपी के िलए �ितभािगय� क� संख्या 40-50 होनी चािहए
और उन् ह� आस-पास के क्षे�� म� िस्थत एचईआई से िलया जाना चािहए। इससे लंबी दूरी क� या�ा और
प�रणामी �य से छुटकारा िमलेगा।
iv. समय क� पाबंदी, िनयिमतता, भागीदारी और उ�ेश्य पर जोर �दया जाना चािहए।
v. यूजीसी �ारा अनुमो�दत कायर्�म� म� सफल उम्मीदवार� को यूजीसी �ारा िनधार्�रत �ा�प के अनुसार
�माण प� जारी �कए जाएंगे । यूजीसी-एमएमटीटीसी अिधसूिचत वैध आधार�, जैसे �क उपिस्थित,
परीक्षा उ�ीणर् करना आ�द पर �ितभािगय� को �माणप� जारी करने क� अनुमित भी नह� दे सकता है ।
vi. िफ़्लप कक्षा� के साधन के �प म�, ऑनलाइन एफआईपी, आरसी और एसटीपी/एफडीपी, िजन् ह� यूजीसी
एमएमटीटीसी �ारा ओईआर/मूक प्लेटफाम� के माध्यम से �दान �कया है, को �माणप� जारी करने के
िलए पारंप�रक मोड के बराबर माना जाएगा।
8.1 िशक्षक अध् येतावृि� क� अविध के दौरान पा��म/कायर्�म� म� भाग लेने क� अनुमित
िशक्षक� क� अध् येतावृि� तथा एफआईपी, आरसी, एसटीपी/एफडीपी पा��म� का तात् पयर् �ावसाियक िवकास है।
अध् येतावृि� क� अविध के दौरान इन पा��म�/कायर्�म� (जैसा �क यूजीसी �ारा समय-समय पर िविन�दर्ष् ट �कया
गया है) म� भाग लेने म� �िच रखने वाले िशक्षक को अवसर से वंिचत नह� �कया जाना चािहए क्य��क यह उसके
�ावसाियक िवकास का पूरक है। इसिलए, यूजीसी ने िशक्षक� को इन पा��म�/कायर्�म� म� भाग लेने क� अनुमित
देने का िनणर्य िलया है, बशत� �क:
(i) वह पा��म/कायर्�म म� भाग लेने क� अविध के िलए रहने का खचर् छोड़ दे और कायर्�म म� शािमल होने से
पहले संबंिधत शोध क�� के माध्यम से एमएमटीटीसी को इस आशय का एक वचन प� �स्तुत करने के िलए
सहमित दे।
(ii) पा��म म� उस िवषय म� भाग िलया जाए, जो उसके शोध के िलए �ासंिगक है।
(iii) इन आधार� पर िशक्षक अध् येतावृि� म� कोई िवस्तार नह� मांगा गया है।
8.2 आकलन और मूल्यांकन मानदंड

