Page 25 - MMTTP Guidelines Hindi
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ज)  परामशर् और  को�चंग  के  अवसर:  इस  कायर्�म  के  बाद  एक  म�टरिशप  या  को�चंग  कायर्�म  आयोिजत  �कया

                  जाएगा, जहां अनुभवी संस्थान नेता संस्थान� के नए �मुख� को सलाह और मागर्दशर्न दे सक�गे। यह िनरंतर
                  समथर्न, सलाह और मागर्दशर्न सुिनि�त करेगा।

               ञ)  इस कायर्�म के अंतगर्त लगभग 200 क��ीय िव�पोिषत एचईआई के �मुख� को िविभ� बैच� म� शािमल �कया

                  जाएगा।  अनुमान  लगाया  गया  है  �क  योजना  क�  पूरी  अविध  यानी  2023-2024  से  2025-2026  के  िलए
                  अकादिमक  नेतृत्व  कायर्�म  आयोिजत  करने  हेतु  2  करोड़  �पये  क�  रािश  क�  आवश् यकता  है।  कायर्�म का

                  समन्वय और कायार्न्वयन आईआईटी जम्मू �ारा �कया जाएगा।

           8 आवासीय पा��म/कायर्�म

                i.     आवासीय पा��म�/कायर्�म� के िलए एमएमटीटीसी �ारा पयार्� �वस्था क� जानी चािहए ता�क यह
                       सुिनि�त �कया जा सके �क पा��म का आवासीय स् व�प पूरे समय बना रहे।

                ii.    कायर्�म के िलए चयिनत िशक्षक� को �ायोजक िव�िव�ालय/महािव�ालय �ारा पूरे वेतन और भ�े के
                       साथ ऑन �ूटी माना जाएगा ।

                iii.   आवासीय एफआईपी, आरसी एवं एसटीपी/एफडीपी के िलए �ितभािगय� क� संख्या 40-50 होनी चािहए

                       और उन् ह� आस-पास के क्षे�� म� िस्थत एचईआई से िलया जाना चािहए। इससे लंबी दूरी क� या�ा और
                       प�रणामी �य से छुटकारा िमलेगा।
                iv.    समय क� पाबंदी, िनयिमतता, भागीदारी और उ�ेश्य पर जोर �दया जाना चािहए।

                v.     यूजीसी �ारा अनुमो�दत कायर्�म� म� सफल उम्मीदवार� को यूजीसी �ारा िनधार्�रत �ा�प के अनुसार

                       �माण  प�  जारी  �कए  जाएंगे  ।  यूजीसी-एमएमटीटीसी  अिधसूिचत  वैध  आधार�, जैसे  �क  उपिस्थित,
                       परीक्षा उ�ीणर् करना आ�द पर �ितभािगय� को �माणप� जारी करने क� अनुमित भी नह� दे सकता है ।

                vi.    िफ़्लप कक्षा� के साधन के �प म�, ऑनलाइन एफआईपी, आरसी और एसटीपी/एफडीपी, िजन् ह� यूजीसी

                       एमएमटीटीसी �ारा ओईआर/मूक प्लेटफाम� के माध्यम से �दान �कया है, को �माणप� जारी करने के
                       िलए पारंप�रक मोड के बराबर माना जाएगा।


           8.1 िशक्षक अध् येतावृि� क� अविध के दौरान पा��म/कायर्�म� म� भाग लेने क� अनुमित

           िशक्षक� क� अध् येतावृि� तथा एफआईपी, आरसी, एसटीपी/एफडीपी पा��म� का तात् पयर् �ावसाियक िवकास है।

           अध् येतावृि� क� अविध के दौरान इन पा��म�/कायर्�म� (जैसा �क यूजीसी �ारा समय-समय पर िविन�दर्ष् ट �कया
           गया है) म� भाग लेने म� �िच रखने वाले िशक्षक को अवसर से वंिचत नह� �कया जाना चािहए क्य��क यह  उसके

           �ावसाियक िवकास का पूरक है। इसिलए, यूजीसी ने िशक्षक� को इन पा��म�/कायर्�म� म� भाग लेने क� अनुमित
           देने का िनणर्य िलया है, बशत� �क:

               (i)   वह पा��म/कायर्�म म� भाग लेने क� अविध के िलए रहने का खचर् छोड़ दे और कायर्�म म� शािमल होने से

                   पहले संबंिधत शोध क�� के माध्यम से एमएमटीटीसी को इस आशय का एक वचन प� �स्तुत करने के िलए
                   सहमित दे।

               (ii)   पा��म म� उस िवषय म� भाग िलया जाए, जो उसके शोध के िलए �ासंिगक है।

               (iii)   इन आधार� पर िशक्षक अध् येतावृि� म� कोई िवस्तार नह� मांगा गया है।


            8.2 आकलन और मूल्यांकन मानदंड
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