Page 29 - MMTTP Guidelines Hindi
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8.5 नए एमएमटीटीसी को जोड़ना
पूवर्वत� पीएमएमएनएमटीटी क��� को स्व-स्थायी आधार पर पहले से अनुमो�दत कायर्�म� के अनुसार
िविभ� घटक� के तहत �िशक्षण कायर्�म आयोिजत करने क� अनुमित है। ये क�� एमएमटीटीपी के यूजीसी
�दशािनद�श� का पालन कर�गे और उनके �ारा �दान �कए गए कायर्�म� को कै�रयर उ�ित योजना के िलए
िवचार म� रखा जाएगा। तथािप, यूजीसी/एमओई इस संबंध म� कोई िव�ीय दाियत्व वहन नह� करेगा।
यूजीसी/एमओई पीएबी के अनुमोदन से गैर-�दशर्न/खराब समीक्षा के मामले म� �कसी भी एमएमटीटीसी
को बंद कर सकता है।
समीक्षा और आवश्यकता के आधार पर, यूजीसी/एमओई प�रयोजना सलाहकार बोडर् (पीएबी) के
अनुमोदन से नए एमएमटीटीसी जोड़ने का िनणर्य लेगा।
9. संकाय सदस्य�/ िशक्षणे�र कमर्चा�रय� के िलए �ोत्साहन
मालवीय िमशन िशक्षक �िशक्षण कायर्�म के तहत िविभ� क्षे�� म� िशक्षक�/संकाय/िशक्षणे�र कमर्चा�रय� के िलए
आयोिजत �कए जा रहे सभी �िशक्षण/क्षमता-िनमार्ण कायर्�म� को िव�िव�ालय� और महािव�ालय� म� िशक्षक�
और अन्य अकादिमक कमर्चा�रय� क� िनयुि� के िलए न्यूनतम योग्यता� पर और िशक्षणे�र कमर्चा�रय� हेतु उ�
िशक्षा 2018 म� मानक� के अनुरक्षण उपाय�, समय-समय पर यथा संशोिधत, जहां भी आवश्यक हो, पर यूजीसी
िविनयम� के अनुसार कै�रयर उ�ित योजना म� िनधार्�रत आवश्यकता� क� पू�तर् के िलए मानदंड� के �प म� ध्यान म�
रखा जाएगा।
10. योजना क� िनगरानी
मालवीय िमशन िशक्षक �िशक्षण कायर्�म क� िनगरानी और गुणव�ा आ�ासन यूजीसी �ारा ग�ठत एक सिमित �ारा
�कया जाएगा। योजना क� �गित क� िनगरानी �रपोटर्, �य िववरण और उपयोग �माण प� आ�द के आधार पर �त्येक
क�� �ारा �ाप् त भौितक और िव�ीय ल�य� क� उपलिब्ध पर आधा�रत होगी। यूजीसी �ारा एमएमटीटीपी पोटर्ल
(https://mmc.ugc.ac.in) िवकिसत �कया गया है, जहां सभी एमएमटीटीसी को िनयिमत आधार पर अपनी
गितिविधयां अपलोड करनी ह�गी, और पोटर्ल के माध्यम से एक क��ीकृत डेटाबेस अनुरिक्षत �कया जाएगा, िजसम�
िविभ� एमएमटीटीसी �ारा �िशिक्षत संकाय सदस्य� क� संख्या के बारे म� जानकारी होगी। �त्येक एमएमटीटीसी
यूजीसी को �ैमािसक और वा�षर्क �रपोटर् �स्तुत करेगा और संचािलत पा��म/कायर्�म के बारे म� िवस्तृत �रपोटर्
समय पर पोटर्ल म� अपलोड करेगा।
10.1 स्थायी सिमित
यूजीसी सभी एमएमटीटीसी म� �दान �कए जाने वाले पा��म� क� िनगरानी, नीित पर सलाह और िसफा�रश करने
के िलए एक स्थायी सिमित का गठन करेगा। स्थायी सिमित म� िशक्षािवद� के छह सदस्य और यूजीसी का एक
अिधकारी होगा जो एमएमटीटीपी का ब्यूरो �मुख होगा। स्थायी सिमित के गठन म� छह सदस्य ह�गे:
(i) सिमित का अध्यक्ष (आयोग का सदस्य या एचईआई के वीसी/िनदेशक स्तर का कोई व�र� िशक्षािवद हो सकता
है)
(ii) तीन व�र� िशक्षािवद (वीसी/पूवर् वीसी/पूवर् िनदेशक एचईआई/�ोफेसर के स्तर के)।
(iii) एमएमटीटीसी के दो कायर्�म िनदेशक।
(iv) यूजीसी अिधकारी-ब्यूरो �मुख।

