Page 32 - MMTTP Guidelines Hindi
P. 32

उसक� मंजूरी दी गई थी और वह एफआर 2017 म� जैसा िन�दर्ष् ट या िनद�िशत �कया जाए, िनधार्�रत �ा�प म� �य

           िववरण और उपयोग �माण प� �स् तुत करेगा।

                क) यूजीसी �ारा जारी अनुदान के संबंध म� �त्येक िव�िव�ालय/क�� �ारा अलग-अलग सीएनए खाते कायम
                   रखे जाने चािहए ।

                ख) अनुदान �ा�कतार् संगठन के खाते �कसी भी समय भारत के िनयं�क एवं लेखापरीिक्षत महालेखाकार या उनके

                   नामां�कत �ि� �ारा उनके िववेक पर लेखापरीक्षा के िलए खुले रह�गे।

                ग) अनुदान �ा�कतार् संगठन उपयोग �माण प� और चाटर्डर् अकाउंट�ट �ारा लेखापरीिक्षत और िव�िव�ालय के
                   सक्षम �ािधकारी �ारा हस्ताक्ष�रत एक �य िववरण �स्तुत करेगा, िजसम� अनुमो�दत प�रयोजना पर �कए

                   गए �य का िववरण होगा और यूजीसी को िपछले वष� म� सरकारी अनुदान के उपयोग क� सूचना देनी होगी।
                   य�द उपयोग �माणप� िनधार्�रत अविध के भीतर �स्तुत नह� �कया जाता है, तो अनुदान �ा�कतार् को भारत

                   सरकार क� �चिलत उधार दर पर ब्याज सिहत �ा� अनुदान क� पूरी रािश, जब तक �क सरकार �ारा िवशेष
                   �प से छूट न दी गई हो, तुरंत वापस करने क� �वस्था करनी होगी।

                घ) अनुदान �ा�कतार् संगठन यूजीसी �ारा एक सिमित या सरकार �ारा आवश् यक समझे जाने पर यूजीसी �ारा

                   �कसी भी ���या म� समीक्षा के िलए तैयार रहेगा।

           11.4 एमएमटीटीसी के कायर्�म िनदेशक को िव�ीय शि�य� का �त्यायोजन:

           एमएमटीटीसी के कायर्�म िनदेशक को जीएफआर 2017 और डीएफपीआर 1978 के �ावधान� और भारत सरकार �ारा

           समय-समय पर जारी िनद�श�/�दशािनद�श� का पालन करते करके एक समय पर 75,000/- �पये तक के �य को मंजूरी
           देने  के  िलए  िव�ीय  शि�यां  दी  जाएंगी।  इसके  अलावा,  उसके  पास  संसाधन  �ि�य�  और  एफआईपी,  आरसी,

           एसटीपी/एफडीपी आ�द के �ितभािगय� को िनयमानुसार टीए/डीए का भुगतान करने क� शि�यां ह�गी। आकिस्मक
           खच� क� पू�तर् करने के िलए 25,000/- �पये का अ�दाय भी एमएमटीटीसी के कायर्�म िनदेशक को उपलब्ध होगा।

           11.5 अनुदान का संिवतरण

           यूजीसी िव�िव�ालय के रिजस्�ार/िव� अिधकारी या महािव�ालय के �ाचायर् को पदनाम के आधार पर अनुदान

           जारी करेगा। आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर आ�द जैसे संस्थान� के मामले म�, जहां िनदेशक संस्थान का �मुख
           है, अनुदान संस्थान के िनदेशक को पदनाम �ारा जारी �कया जाएगा।

           11.6 संपि� और देएताएं

            �त्येक  एमएमटीटीसी  उन  सुिवधा�,  प�रसंपि�य�  और  देनदा�रय�  क�  एक  सूची  तैयार  करेगा  जो  उसके  �त्यक्ष

            िनयं�ण म� ह�। य�द, �कसी भी कारण से, यूजीसी-एमएमटीटीसी को बंद कर �दया जाता है, तो क�� म� सृिजत क� गई
            संपि� का उपयोग केवल स् व-स् थायी मोड म� संकाय के �िशक्षण के िलए �कया जाएगा और वह यूजीसी/एमओई क�

            संपि� होगी।

           11.7 �रकॉडर् सं�हण


            एनईपी अिभिनव् यास एवं सु�ाहीकरण कायर्�म, एफआईपी, आरसी, एसटीपी/एफडीपी आ�द को सव��म �प से
            �भावी  बनाने  के  िलए,  एमएमटीटीसी  सभी  �ितभािगय�,  उनक�  उपलिब्धय�,  उनक�  व् यावसाियक  वृि�,  क्षमता
            िनमार्ण और िशक्षक के �प म� उनक� क्षमता� म� बदलाव का एक �विस्थत अिभलेख कायम रखेगा।


            �त्येक एमएमटीटीसी पा��म-वार संसाधन �ि�य�, �ितभािगय� के अिभलेख और संचािलत पा��म� क� वषर्-
   27   28   29   30   31   32   33   34